
- विधायक सेउता ज्ञान तिवारी ने वर्ष 20-21 में की थी शिकायत
सीतापुर। तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड बिसवां तथा वर्तमान तैनाती विकास खण्ड पहला अजय कुमार शुक्ला के विरूद्ध निम्न आरोपों में अनुशासनिक कार्यवाही के तहत डीएम तथा सीडीओ के निर्देश पर डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। किया जाता है।
डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि ग्राम पंचायत बसुदहा में वर्ष 2020-21 में अपात्र लाभार्थियों को आवास दिये जाने की शिकायत विधायक, सेवता द्वारा जिलाधिकारी से की गयी थी। जिसके संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर जाँच करायी गयी। जिसमें 23 लाभार्थी अपात्र पाये गये जिनमें से 05 लाभार्थियों को प्रथम किश्त निर्गत नही गयी जिन्हें बाद में पुनः जॉचोपरान्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा रिमाण्ड करा दिया गया था।
इस प्रकार 18 अपात्र लाभार्थियों का चयन गलत तरीके से किया गया था।हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि उनके द्वारा चयनित 18 अपात्र लाभार्थियों के सापेक्ष 16 लाभार्थियों को 1.10 लाख की दर से कुल 17.60 लाख एवं 02 लाभार्थियों को 0.40 लाख की दर से 0.80 लाख कुल 18.40 लाख की धनराशि अपात्र लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई थी।
18 अपात्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें निर्गत करायी गयी प्रथम तथा द्वितीय किश्त की धनराशि मु० 18.40 लाख की वसूली के संबध में खण्ड विकास अधिकारी, बिसवां द्वारा निर्देशित किया गया था उनके द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की गयी। इस प्रकार आप अपात्र लाभार्थियों का चयन कर उनके माध्यम से शासकीय धनराशि का दुरूपयोग करने एवं खण्ड विकास अधिकारी के आदेशों की अवहेलना की गई। जिस पर उन्हें तत्कारल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलम्बन की अवधि में श्री शुक्ल विकास खण्ड हरगांव सं संबुद्ध रहेंगे।










