Sitapur: परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव


Sitapur: परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। आगामी 27 मई, 2025 से जनपद सीतापुर में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए शासन द्वारा अधिकृत किये गये मेसर्स दीपक इन्फोटेक द्वारा संचालित प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केन्द्र (ए0डी0टी0सी0) पर एक माह का प्रशिक्षण लेना होगा। वरिष्ठ एआरटीओ (प्रशासन) माला बाजपेयी ने बताया कि परिवहन आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के तहत सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सड़क हादसों में कमी लाने के लिए इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

शासन द्वारा अधिकृत किय गये मेसर्स दीपक इन्फोटेक द्वारा संचालित प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ए0डी0टी0सी0, अर्जुनपुर खैराबाद में बनाया गया है, जिसका 01 फरवरी, 2025 को एआरटीओ (प्रशासन) द्वारा निरीक्षण कर तैयारियों को पूरा करने के निर्देश पूर्व में ही दिये गये थे। शासन द्वारा निर्धारित किये गये मानकों के पूर्ण होने के बाद आगामी 27 मई, 2025 को एडीटीसी सेन्टर का शुभारम्भ सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन (आरटीओ) लखनऊ संजय तिवारी द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही एआरटीओ कार्यालय सीतापुर में चल रही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंसो की दशको पुरानी मैनुअल टेस्ट व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो जायेगी। एआरटीओ ने बताया कि प्रत्येक दिवस स्थायी लाइसेंस के लिए तीन चरणों में 48-48 स्लॉट के जरिए 144 स्थायी लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था है। 27 मई, 2025 से ए0डी0टी0सी0 से ड्राइविंग टेस्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदक ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के पात्र होंगे।

4 हफ्तो में 29 घण्टे की ड्राइविंग प्रशिक्षण लेना अनिवार्य

शासन द्वारा बदली गयी नवीन व्यवस्था के तहत अब हल्के वाहनों के लिए स्थायी लाइसेंस के लिए 4 हफ्तो में 29 घण्टे की ड्राइविंग ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा, जिसके अन्तर्गत 08 घण्टे लिखित व 21 घण्टे सेमुलेटर तथा ट्रैक पर ड्राइविंग का प्रशिक्षण ड्राइविंग ट्रेनरो द्वारा दिया जायेगा। जिसके आवेदक को 06 हजार रूपये का भुगतान करना होगा। ट्रेनिंग सेन्टर में कुल 10 प्रकार की ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिनमें फायर हेजार्ड ट्रेनिंग के लिए 05 सौ रूपये, नाईट हिल ड्राइविंग के लिए 01 हजार रूपये, रोड एक्सीडेंट एण्ड प्रदूषण पर्यावरण के लिए 05 सौ रूपये, ड्राइविंग ट्रेनर के लिए 10 हजार रूपये तथा हैवी मोटर ड्राइविंग के लिए 10 हजार रूपये निर्धारित किये गये हैं। शासन द्वारा अधिकृत इस सेन्टर से ट्रेनिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों को एआरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट नही देना होगा।

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