Sitapur : धोखाधड़ी और अवैध निवेश योजना कर तीन हजार लोगों को ठगा

  • बॉम्बिटेक्स/BMAX REALTY कंपनी के डायरेक्टर जय प्रकाश मौर्या पर ₹500 करोड़ की ठगी का आरोप

Sitapur : बॉम्बिटेक्स एक्सचेंज/BMAX REALTY नामक एक कंपनी के डायरेक्टर जय प्रकाश मौर्या और उनके सहयोगियों पर सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर और आसपास के ज़िलों के लगभग 3000 लोगों के साथ मिलकर एक सुनियोजित ढंग से ₹500 करोड़ की धोखाधड़ी करने का सनसनीखेज़ आरोप लगा है। इस संबंध में स्थानीय कोतवाली में एक विस्तृत शिकायत और प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

​शिकायत के अनुसार, जय प्रकाश मौर्या ने खुद को कंपनी का डायरेक्टर/CEO बताते हुए ज़िले में सेमिनारों का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी कंपनी एक ट्रेडिंग टीम बनाकर काम करती है, जो पब्लिक का पैसा निवेश कर प्रति माह 15% का निश्चित लाभ (प्रॉफिट) देती है।

​मीठी बातों में फंसाकर किया निवेश

​प्रार्थी और अन्य लोगों ने मौर्या की मीठी-मीठी बातों में आकर अपनी जमा-पूंजी और भविष्य की बचत का पैसा बॉम्बिटेक्स/BMAX REALTY में लगा दिया। शुरुआत में, कंपनी ने जून 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक कुछ समय तक निवेशकों को भुगतान किया।

हालांकि, जुलाई 2025 के बाद, कंपनी ने अचानक भुगतान देना बंद कर दिया। जब निवेशकों ने अपने पैसे के लिए दबाव बनाना शुरू किया, तो जय प्रकाश मौर्या ने उन्हें धमकाना और नए-नए प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया।

​ धमकी और कानूनी कार्रवाई की चुनौती

​शिकायत में बताया गया है कि जब निवेशकों ने कानूनी कार्रवाई की बात की, तो आरोपी जय प्रकाश मौर्या ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि वे उन्हें “उल्टा फंसा देंगे” क्योंकि वे क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे थे, जो भारत में लीगल नहीं है। ​पीड़ितों का कहना है कि जय प्रकाश मौर्या, उनकी टीम और कंपनी ने मिलकर सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर और आसपास के भोले-भाले लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए ज़मीन-जेवर और अन्य संपत्ति बेचकर पैसा लगाने के लिए मजबूर किया। भुगतान बंद होने के बाद, कई लोगों को अब अपना जीवन संकटमय लगने लगा है।

​मुख्य आरोपी और सहयोगी

जय प्रकाश मौर्या के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी के मुख्य व्यक्तियों के नाम भी शिकायत में दिए गए हैं, जिन पर धोखाधड़ी का आरोप है उनमे जय प्रकाश मौर्या (निवासी महराजपुर, मितौली, लखीमपुर), आशा देवी (पत्नी जय प्रकाश मौर्या, निवासी रायपुर, मितौली, लखीमपुर), देवेन्द्र मौर्या पुत्र यतेन्द्र मौर्या (निवासी सहसापुर, सीतापुर) तथा नीतिका मौर्या (पुत्री कमलेश कुमार मौर्या, निवासी रहतावा, लखीमपुर) ​एवम दमाशंकर मौर्या (पुत्र महिपाल मौर्या, निवासी मादह-राजपुर, मितौली, लखीमपुर) शामिल है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस से अपील किया है कि जय प्रकाश मौर्या और उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की जाँच की जाए और निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।

शहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 118/4 तथा 116/2 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है

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