सीतापुर पुलिस का बड़ा कदम : अपराधियों की अवैध संपत्ति कुर्क करने का आदेश

सीतापुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पिसावां पुलिस द्वारा 25 अप्रैल को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर गोकशी एवं पशुओं की चोरी करने जैसे आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी। संपत्ति को थाना महोली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 291/24 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। उक्त अभियोग से संबंधित हिस्ट्रीशीटर अपराधी बाबर पुत्र फकीरे निवासी ग्राम टाण्डा गुरसण्डा थाना पिसावां जनपद सीतापुर अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गोकशी एवं पशुओं की चोरी जैसे अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त उपरोक्त की 01 अदद वाहन महिंद्रा बोलेरो पिकअप डाला कीमत 7,90,000 रुपये को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरणध्कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें

आसमान छू रहा श्रीनगर से वापसी का टिकट, टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइडर और हाटलों के लिए जारी हुई एडवाइजरी एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल को गति देने में जुटे पूर्व छात्र नेता, अभियान को जमीनी स्तर तक ले जाने की तैयारी कानपुर : शुभम द्विवेदी के अंतिम दर्शन को पहुंचे सीएम योगी पहलगाम नरसंहार का बदला, मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 4 सहयोगी गिरफ्तार शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया युवक संदूक में घुसा, फिर हुई पिटाई