भास्कर ब्यूरो
सीतापुर में बीस वर्ष पूर्व शहर कोतवाली के मोहल्ला रानी कोठी में की गई पति-पत्नी की निमर्म हत्या के मामले में आरोपी को गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आशुतोष अवस्थी की तेज-तर्रार कार्यशैली ने निमर्म हत्या करने वाले हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
बता दें कि शहर के रानी कोठी में साल 2005 में वहां के रहने वाले लकड़ी के आढतिया रामपाल यादव व उनकी पत्नी विद्या देवी की तलवार से वार कर घर में घुसकर निमर्म हत्या कर दी गई थी। पुत्री सरिता की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमें में कहा गया था कि उनके पिता शराब पी लिया करते थे और हत्या के दिन भी वह शराब पिए थे। जब घर पहुंचे तो सामने रहने वाले राजेन्द्र गुप्ता और उनका पुत्र सतीश गुप्ता एक अन्य परिजन के साथ तलवार और डंडा लेकर आ गए और मेरे मॉ-बाप को पीट-पीट कर अधमरा कर दिया। जिससे उनकी मौत हो गई। बीस वर्ष तक चले मुकदमें में आज विद्वान न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हत्यारे सतीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदंड भी लगाया है।
वहीं मुकदमा विवेचना के दौरान राजेन्द्र की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता आशुतोष अवस्थी ने पैरवी की जबकि विपक्ष की ओर से अरविन्द मोहन के द्वारा पैरवी की गई थी।