सीतापुर : हाईकोर्ट ने पानी टंकी का निर्माण करने के दिए निर्देश

सीतापुर। तहसील मिश्रिख क्षेत्र के ग्राम भिठौरा में अमृत योजना में स्वच्छ जल मिशन योजना के तहत बनने वाली जिस पानी की टंकी के कार्य को एक राजनीति के तहत रोकवा दिया गया था उसे बनाने के लिए हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिया है। यही नहीं हाईकोर्ट ने जल निगम ग्रामीण को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि इस बार अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करे तो उसके विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। बताते चलें कि ग्राम भिठौरा में ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराने की नियत से जून माह में पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा था। पानी की टंकी के निर्माण के लिए ग्राम सभा की भूमि को चिन्हित किया गया और टंकी को बनाए जाने को लेकर नीवं की खुदाई हुई।

मछरेहटा ब्लाक के भिठौरा गांव में निर्माण के दौरान रोका गया था कार्य

जब नींव खुदी तो इसी गांव का रहने वाला सेमरू उस जमीन को खुद की बताने लगा और कार्य को रूकवा दिया। जिस पर वहां के प्रधान ने मामले की लिखित शिकायत एसडीएम मिश्रिख से की। एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल लेखपालों की एक टीम गठित कर मौके पर भेजी और जांच करने के निर्देश दिए। मौके पर पहुंची टीम ने जब जांच की तो सेमरू द्वारा की गई शिकायत फर्जी पाई गई। जिसकी पुष्टि खुद एसडीएम ने दैनिक भास्कर से की थी। इसके बावजूद भी राजनैतिक प्रतिद्वंदता के कारण टंकी का निर्माण नहीं शुरू हुआ जिस पर प्रधान प्रतिनिधि ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर दो दिन पूर्व हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुन जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया है।

इस बारे में जल निगम ग्रामीण के अधिशाषी अभियंता आलोक पटेल से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत कहा कि कि पानी की टंकी का शीघ्र निर्माण कराया जाए अगर इस बार कोई व्यवधान उत्पन्न करे तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।

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