
- अधिकारियों ने जब नहीं सुनी तो पीड़ित गया न्यायालय
- कोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज हुआ मुकदमा
Rampur Mathura-Sitapur : प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का मामला सामने आया है, जिसमें पात्र व्यक्ति को अपात्र और अपात्र को पात्र बनाने का आरोप है। यह घटना सीतापुर के रामपुर मथुरा में स्थित ग्राम पंचायत गढ़चपा की है।
क्या है पूरा मामला
विकासखंड रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम गढ़चपा के निवासी अमरजीत ने, जो एक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन ग्राम प्रधान जुबेदा खातून और सचिव सीलम वर्मा ने मनमाने तरीके से अमरजीत को अपात्र घोषित कर दिया। इसके बजाय, उन्होंने मोहम्मद सुफियान को, जो गाँव का सदस्य भी नहीं था, फर्जी तरीके से पात्र बना दिया। अमरजीत ने बताया कि जब उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी, तो पता चला कि उन्हें पात्र व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया था। इस जानकारी से नाराज होकर, ग्राम पंचायत अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार और अवधेश कुमार ने अमरजीत के घर में घुसकर उन्हें धमकाया और कहा कि अब उन्हें आवास नहीं मिलेगा।
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
जब उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अमरजीत ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया और प्रधान जुबेदा खातून, सचिव सीलम वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, अवधेश कुमार और मोहम्मद सुफियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद, थाना अध्यक्ष संजय कुमार पांडे ने मुकदमा अपराध संख्या 326/2025 धारा 319 (2), 318(4), 333, 351(3) के तहत मामला दर्ज किया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और साक्ष्य सही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे मामलों में प्रशासन और न्यायालय का सख्त रवैया जरूरी है ताकि जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिल सके।