विकासखंड ऐलिया की मामला, आदेश के बाद भी नहीं सुन रहे थे बीडीओसीतापुर
सीतापुर। जिले के विकासखंड ऐलिया में आवास के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे सुनकर आपे होश उड़ जाएंगे। एक मृतक के फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी दूसरे को पीएम आवास दे दिया गया। शिकायत में खुलासा हुआ और पीडी आवास ने बीडीओ एलिया को कई बार पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। आखिरकार आदेश के अवहेलना पर भड़के पीडी आवास ने तीन दिनों में आवास धनराशि की रिकवरी तथा एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे ही दिए। मामला ब्लाक ऐलिया के ग्राम सोहई का है।
यहां के रहने वाले रामनरेश यादव पुत्र स्व० हरिबक्स यादव ने शिकायत की थी कि ग्राम रोजगार सेवक बालकराम ने एक जनवरी 2017 को जॉब कार्ड संख्या 387 बनाकर मृतक सयन (अनु० जा०) की आवास आई० डी० संख्या 4850864 पर सचिव से मिलकर फर्जीवाड़ा करते हुए दुसरे व्यक्ति को आवास देकर शासकीय धनराशि का दुरूपयोग वर्ष 2017-2018 में किया गया था जिसकी जानकारी होने पर उसने आई०जी०आर०एस० के तहत 23 अप्रैल 2022 व 16 जून 2022 को शिकायत की थी जिसकी जांच में मात्र सयन बने व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए पत्र संख्या 243 जारी करते हुए परियोजना निदेशक के प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खण्ड विकास अधिकारी ऐलिया को आदेश किया था।
डीएम से की गई शिकायत में कहा गया है कि खण्ड विकास अधिकारी ऐलिया ने उक्त पत्र का आलोकन कर ग्राम पंचायत अधिकारी नवल किशोर को दोषियों के विरुद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट सम्बंधित थाने में दर्ज कराने का निर्देश दे चुके हैं परन्तु नवल किशोर अपने ही अधिकारीयों के निर्देश का पालन न करते हुए मामला दबाये बैठे हैं। इसके बाद पीडी गजेन्द्र प्रताप सिंह ने कार्यभार संभाला और जब यह मामला उनके सामने आया तो उन्होंने तत्काल पर कार्रवाई के लिए बीडीओं को निर्देशित किया। श्री सिंह ने इस मामले में कई बार नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश बीडीओ को दिये गये परन्तु बीडीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर पीडी आवास ने पत्र लिखा कि डी०आर०डी०ए० कार्यालय के पत्र संख्या 422 22 मई 2023 का अवहेलना करते हुए 19 जून 2023 तक न ही उचित कार्यवाही की गयी और न ही पत्र का जवाब दिया गया।
जबकि आपके द्वारा आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या 20015423006413 में नवल किशोर, ग्रा0पं0अधि० ग्राम पंचायत सोहई विकास खण्ड ऐलिया को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सयन के नाम से कुलदीप को गलत आवास दिये जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिये गये। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको कई बार निर्देशित किया गया है कि सम्बन्धित प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी को कारण बताओं नोटिस जारी कर तथा लाभार्थी को निर्गत की गयी धनराशि की वसूली कर प्रथम सूचना दर्ज की कार्यवाही करते हुए अघोहस्ताक्षरी को तीन दिवस में अवगत कराया जाए।