
- सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर शुरू हुआ अभियान
- डीएम ने सभी पंप संचालकों को किया निर्देशित
Sitapur : जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि जनपद सीतापुर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने एवं हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार ‘‘नो हेलमेट, नो फ्यूल‘‘ विषयक प्रदेश स्तरीय विशेष अभियान 01 सिंतबर 2025 से 30 सिंतबर 2025 तक संचालित कर ‘‘नो हेलमेट, नो फ्यूल‘‘ की रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गयी है।
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं उ०प्र० मोटरयान अधिनियम 1988 के नियम 201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सहयात्रियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।
इस सम्बन्ध में जनपद सीतापुर में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देश दिये जाते है कि आगामी 03 दिवसों में अपने पेट्रोल पम्प परिसर में ‘‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल, आप का जीवन है, अनमोल सम्बन्धी बैनर होर्डिंग (10.5 फीट आकार) में होर्डिंग लगायेगें तथा 01 सितंबर 2025 से किसी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का वितरण नहीं किया जायेगा, जिसके चालक एवं सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो। सभी पेट्रोल पम्प संचालक यह भी सुनिश्चित करेगें कि उनके प्रतिष्ठान में सी0सी0टी0वी0 कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी0सी0टी0वी0 फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
आपको बताते चलें कि इसी क्रम में एक सितंबर तथा दो सिंतबर को परिवहन विभाग तथा जिला पूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। जिसमें अनेकों वाहनों का चालान भी किया गया। अभियान के दौरान एआरटीओ प्रशासन सर्वेश चतुर्वेदी तथा जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे और उन्होंने लालबाग स्थित पंप समेत कई पंपों पर वाहनों का निरीक्षण करते हुए बिना हेलमेट वाले वाहनों का चालान भी किया।