Sitapur : वर्दी वाले गुंडे पर दर्ज हुआ मुकदमा

  • शराब के नशे में धुत होकर किया था तांडव
  • मालखाना सिपाही श्याम शुक्ला पर जान से मारने की धमकी और मारपीट का केस दर्ज
  • असलहा निकालकर धमकाने का आरोप, व्यापारियों का फूटा गुस्सा

Sitapur : शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी के आपराधिक दुस्साहस ने वर्दी को शर्मसार कर दिया है। एक स्थानीय दुकानदार की तहरीर पर, मालखाना सिपाही श्याम शुक्ला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उस सिपाही पर भारी पड़ी है जिसने शराब के नशे में धुत होकर एक दुकान पर गाली-गलौज और मारपीट का तांडव मचाया था। घटना के बाद से क्षेत्र के व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है।

रात के अंधेरे में सिपाही का तांडव

नकल तहरीर के अनुसार, मोहल्ला नैपालापुर निवासी विवेक विश्वकर्मा पुत्र गनेशीलाल ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस लाइन गेट के सामने स्थित उसकी जनरल स्टोर बाबा 99 की दुकान पर दिनांक 04 दिसंबर 2025 की रात 9.40 बजे सिपाही श्याम शुक्ला शराब के नशे में धुत होकर आया और दुकान पर गाली-गलौज करने लगा। जब पीड़ित विवेक ने इस गुंडागर्दी का विरोध किया, तो सिपाही ने आपा खो दिया। आरोप है कि सिपाही ने विवेक से मारपीट की कोशिश की और हद तो तब हो गई जब उसने असलहा निकालकर जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं गाड़ी से भी रायफल निकली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी जो कि वारयल भी हुई थी। यह घटना पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।

बीएनएस की गंभीर धाराओं में कार्रवाई

पीड़ित विवेक विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दिनांक 04 जनवरी 2026 को सिपाही श्याम शुक्ला के विरुद्ध मुकदमा संख्या 0007/2026 पंजीकृत कर लिया है। सिपाही के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की गंभीर धाराओं 131, 352, 351(2), और 296 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मुकदमा स्पष्ट संदेश देता है कि खाकी पहनकर कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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