
- सीतापुर में ‘गुंडागर्दी’ रोकने के लिए ‘पुरानी 144’ (BNSS 163) लागू
सीतापुर। बरेली में हुए बवाल और दंगे के बाद, अब उसकी तपिश पड़ोसी जिले सीतापुर तक महसूस की जा रही है। जिला प्रशासन ने फौरन कार्यक्रम एक्शन लेते हुए पूरे जिले को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की ‘नई’ धारा 163 लागू कर दी है।
इसी के क्रम में डीएम तथा एसपी ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और सख्त हिदायत भी दी।
क्यों लगी धारा 163?
प्रशासन का ‘नो-एंट्री’ आदेश
बरेली में हुए उपद्रव के बाद, सीतापुर प्रशासन किसी भी अफवाह या असामाजिक तत्वों को सिर उठाने का मौका नहीं देना चाहता।
जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के आदेश के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से लोगों का इकट्ठा होना सख्त मना है। पुलिस अब किसी भी तरह के जमावड़े को तुरंत तितर-बितर करेगी। बिना अनुमति के कोई भी राजनीतिक या धार्मिक जुलूस, धरना या सभा आयोजित नहीं की जा सकती। यह ‘नो-एंट्री’ आदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो माहौल बिगाड़ने या शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं।
संवेदनशील इलाकों में फ़ोर्स तैनात
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीतापुर की सड़कों पर खाकी का पहरा बढ़ा दिया गया है। जिले के संवेदनशील और अति-संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी खुद पैदल गश्त कर रहे हैं, जिसका सीधा मैसेज है कि कानून हाथ में लेने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।
प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वालों की संपत्ति जब्त करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं
प्रशासन का सबसे ज़्यादा ध्यान अब सोशल मीडिया पर है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भड़काऊ या झूठे संदेश फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उस पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
जनता से अपील की गई है कि वे केवल अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें।
सीतापुर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी शहर की शांति भंग करने की हिमाकत की, तो उन्हें सख्त एक्शन का सामना करना पड़ेगा, और यह कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में नजीर बनेगी।
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