
नई दिल्ली : असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने कामरूप मेट्रो की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। जुबीन की मौत 19 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता बिजन महाजन के अनुसार, 3,500 पन्नों की चार्जशीट में सात गिरफ्तार व्यक्तियों में से चार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 103 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है। अगर आरोप साबित होते हैं तो आरोपियों को मृत्युदंड या उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
हत्या के आरोपितों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानू महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, ड्रमर शेखरज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत शामिल हैं। वहीं जुबीन के चचेरे भाई और निलंबित एपीएस अधिकारी संदीपान गर्ग पर धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस धारा के तहत उम्रकैद से लेकर 5-10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
गायक को सुरक्षा प्रदान करने वाले दोनों पीएसओ, परेश बैश्य और नंदेश्वर बोरा पर आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए हैं, जिससे मामला और जटिल हो गया है। इस बीच, सिंगापुर पुलिस भी स्वतंत्र जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में अब तक कोई फाउल प्ले के संकेत नहीं मिले हैं, और पूरी जांच में लगभग तीन महीने का समय लग सकता है।
इस मामले को असम विधानसभा में भी उठाया गया था। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में कहा था कि जुबीन गर्ग की मौत “साफ-साफ हत्या” है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब अदालत आगे की प्रक्रिया तय करेगी कि इस उच्च-प्रोफाइल और संवेदनशील मामले की दिशा क्या होगी। जुबीन गर्ग 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे संस्करण में भाग लेने गए थे, और उनकी मौत से असम एवं पूर्वोत्तर में गहरा सदमा फैल गया।















