
शिमला : जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि दीपावली पर केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी और इस दौरान सिर्फ हरित (ग्रीन) पटाखों का ही उपयोग किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि जिन शहरों और कस्बों में वायु गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे के स्तर पर है, वहां केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की ही इजाजत होगी। सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2019 के निर्णय (13 एससीसी 523) के आधार पर यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार दीपावली के अलावा अन्य त्योहारों पर भी पटाखे चलाने के लिए निर्धारित समय तय किया गया है। गुरुपुरब पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस ईव और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
डीसी अनुपम कश्यप ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियम तोड़ने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके अलावा बीएनएस 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाने की जिम्मेदारी शिमला के पुलिस अधीक्षक और जिले के सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों की होगी। उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय और नियमों का पालन करें, ताकि त्योहारों की खुशियां प्रदूषणमुक्त वातावरण में मनाई जा सकें।