
- ईआरओ/एईआरओ,सुपरवाइजर सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा बूथ पर किया निरीक्षण,पढ़ कर सुनाया ड्राफ्ट रोल
- सभी मतदेय स्थलों पर फार्म-6, 6ए, 7, 8 कराया गया प्राप्त
Shahjahanpur : यूपी के शाहजहांपुर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रजनीश कुमार मिश्रा ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का आलेख्य प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में किया जा चुका हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे पात्र नागरिक जो अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे अथवा कर चुके हैं ऐसे पात्र नागरिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आलेख्य प्रकाशन अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी तक मतदान केन्द्रों पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी को कार्य अवधि में निर्धारित फार्म-6, 6ए, 7, 8, भरकर प्राप्त करा सकते हैं।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त बी०एल०ओ० द्वारा रविवार को अपने बूथ पर उपस्थित होकर संबंधित आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया गया तथा फार्म-6, 6ए, 7, 8 प्राप्त किए गए।

रविवार को समस्त उप जिलाधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मतदेय स्थलों पर औचक निरीक्षण करते हुए बी०एल०ओ के माध्यम से आम जनता को मतदाता सूची पढ़कर सुनाई गयी।
रविवार को मुख्य विकास अधिकारी डॉ अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी जनपद के मतदेय स्थलों पर निरीक्षण करते हुए बी०एल०ओ के माध्यम से आम जनता को मतदाता सूची को पढ़कर सुनाई गयी।

ऐसे पात्र नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु अपने निकटतम मतदेय स्थल पर पहुँचकर फार्म-6 निःशुल्क प्राप्त कर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नम्बर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास का पता एवं परिवार के किसी सदस्य का EPIC/मतदाता फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही जो मतदाता स्थाई रूप से अन्यत्र चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, का फार्म-7 भरा जाएगा एवं जो मतदाता किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं वह फार्म-8 भरकर साक्ष्य सहित सम्बन्धित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते हैं। जनपद के ईआरओ/एईआरओ, सुपरवाइजर द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे आलेख्य निर्वाचक नामावली पठन कार्य का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने विभिन्न बूथों पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि जिन मतदाताओं की फोटो स्पष्ट नहीं है, उनकी नवीन एवं स्पष्ट फोटो संबंधित प्रपत्रों के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड कराई जाए। साथ ही जिन मतदाताओं की फोटो उपलब्ध नहीं है, उनके लिए बी०एल०ए० (Booth Level Agent) के साथ समन्वय स्थापित कर फोटो अपलोड की कार्यवाही शत-प्रतिशत पूर्ण की जाए,मतदाता सूची में फोटो अपलोड का कार्य किसी भी दशा में लंबित न रहे। संबंधित मतदान स्थलों पर खुली बैठक के माध्यम से निर्वाचक नामावली का पठन सुचारु रूप से किया जाए तथा आमजन से दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त कर उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे मतदाता सूची शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन तैयार की जा सके।










