Shahjahanpur : SIR को लेकर डीएम ने राजनैतिक दलों के साथ की बैठक

  • मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को फोटोयुक्त मतदाता सूची का किया गया वितरण

Shahjahanpur : जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के क्रम में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में आयोजित बैठक में जनपद के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियो का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण दिनांक 04 नवंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना अवधि की कार्यवाही की गयी है। उक्त कार्यवाही के पश्चात् आज 6 जनवरी को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की प्रति उपलब्ध करायी गयी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गया है, वे मतदाता अपना नाम मतदाता सूची बढ़ाने हेतु फार्म-6 घोषणा पत्र के साथ भरकर अपने बी०एल०ओ०/मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेन्ट के माध्यम प्राप्त फार्म-6 पलब्ध कराया जायेगा। उक्त सूचना को मा० भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिदिन सांय 6.00 बजे तक भेजा जायेगा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 में अनुपस्थित, शिफ्टेड, अन्य में त्रुटिवश मार्क होने से यदि नाम कट गया है वे भी मतदाता अपना नाम फार्म-6 घोषणा पत्र के साथ भरकर अपने बी०एल०ओ० / मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते है। मतदाता सूची में किसी कारण नाम दर्ज होने से छूट गया है तो वे मतदाता भी अपना फार्म 6 घोषणा पत्र के साथ भरकर अपने बी०एल०ओ०/मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची किसी कारण अभी मृतक, डबल, शिफ्टेड मतदाता रह गये है तो उसको बी0एल0ओ0 द्वारा चिहिन्त करके फार्म-7 भरकर नाम मतदाता सूची में हटाये जायें तथा मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम त्रुटिपूर्ण हो तो वे मतदाता अपना नाम फार्म-8 भरकर अपना नाम शुद्ध करा सकते है। उन्होंने बताया कि नो मैपिंग डाटा का नोटिस जारी होने की प्रक्रिया दिनांक 06.01.2026 से प्रारम्भ हो गयी है। जिसका 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। मतदाता सूची में नाम सम्मिलित एवं संशोधन इत्यादि के लिए भारत निर्वाचन आयोग की बेवसाइट https://voters.eci.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर द्वारा आनलाइन आवेदन किया जा सकता है तथा आवेदन फार्म डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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