
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की सोमवार को एक बैठक जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह दुआ की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय कन्हैया होजरी पर संपन्न हुई।
बैठक में जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह कहा कि बिजली उपकरणों जैसे पंखा सिफिल राट प्लग तारे आदि पर जो 18% जीएसटी लिया जा रहा है वह उचित नही है क्योंकि यह सामान छोटे छोटे घरों में, गरीब परिवारों में मध्यम वर्ग में, झोपड़ीयो में प्रयोग किया जाता है। इसलिए संगठन की मांग है की इन रोजमर्रा के काम आने वाले बिजली उपकरणों पर 5% जीएसटी लागू किया जाना चाहिए।
इस संबंध में एक ज्ञापन प्रदेश के वित्त मंत्री एवं केंद्र के वित्त मंत्री को भेजा गया है कि 20 सितंबर को दिल्ली में वित्त मंत्रियों की होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। बेशक बड़ी इंडस्ट्रीयल में काम आने वाले विद्युत उपकरणों पर 18% जीएसटी लागू रखा जाए लेकिन मध्यवर्गीय गरीब परिवारों को इन छोटे-छोटे सामानों पर जो हर घर में प्रयोग होते हैं उन पर 5% की दर से जीएसटी तय किया जाना चाहिए।
जिला महामंत्री नाजिम खा ने कहा कि जीएसटी की धारा 50 के अंतर्गत यदि व्यापारी से जीएसटी कर अदा करने में थोड़ी सी देरी हो जाए तो सरकार 18% व 24% ब्याज वसूलती हैं जबकि सरकार किसी भी डिपॉजिट पर 8% से ज्यादा ब्याज नहीं देती है और व्यापारियों से अधिकतम ब्याज वसूलती हैं। व्यापार मंडल की मांग है कि जी एस टी की धारा 50 में ब्याज की दर 12% अथवा 15 प्रतिशत की जानी चाहिए जैसे कि पूर्ववर्ती बिक्री कर प्रणाली में थी।
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