
Shahjahanpur : यूपी के शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद में कार्यरत सभी ईंट भट्ठा स्वामियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 26.09.2025 के अनुसार ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 में ईंट भट्ठों के संचालन पर विनियमन शुल्क (Regulating Fees) लिये जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि ईंट भट्ठा स्वामी विनियमन शुल्क (Regulating Fees) अग्रिम रूप से जमा करने के उपरांत ही ईंट भट्ठा का संचालन कर सकेंगे। विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किए बिना संचालित ईंट भट्ठों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जिन ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा अभी तक विनियमन शुल्क (Regulating Fees) जमा नहीं किया गया है, वे इसे एक सप्ताह के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा, विनियमन शुल्क जमा किए बिना संचालित पाए जाने वाले ईंट भट्ठों का संचालन बंद कराया जाएगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए ईंट भट्ठा स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे।










