ट्रंप को झटका : अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ आदेश पर लगाई रोक, भारत को मिली राहत

वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोर्ट (Court of International Trade) ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनके लगाए गए टैरिफ आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) राष्ट्रपति को हर देश पर एकतरफा टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। इस फैसले का सीधा असर भारत सहित कई देशों पर पड़ सकता है, जिन्हें ट्रंप प्रशासन के दौरान उच्च टैरिफ की धमकी दी गई थी।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट में दो मुकदमे दायर किए गए थे — एक चार कंपनियों की ओर से और दूसरा 12 अमेरिकी राज्यों की ओर से। सुनवाई में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा:

“व्हाइट हाउस ने पूरी तरह से कानून के खिलाफ कार्य किया है। टैरिफ आदेश राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों से परे हैं। संविधान के अनुसार, विदेशी व्यापार को विनियमित करने का विशेषाधिकार कांग्रेस को प्राप्त है और यह आपातकालीन शक्तियों से प्रभावित नहीं होता।”

भारत को कैसे मिला लाभ?

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। कोर्ट के फैसले से भारत पर अमेरिकी दबाव कुछ हद तक कम हो गया है, खासतौर पर कृषि और डेटा लोकलाइजेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। जानकारों का मानना है कि भारत अब व्यापार समझौते में अमेरिका से बेहतर बाजार पहुंच की मांग कर सकता है।

विशेषज्ञों की राय

‘इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में व्यापार विशेषज्ञों ने कहा:

“अब पारस्परिक टैरिफ रियायतें विचाराधीन नहीं हैं, जिससे भारत को रणनीतिक लाभ मिल सकता है। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए डेटा लोकलाइजेशन जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपना सकता है।”

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता जारी

भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। हाल ही में भारत के वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका दौरे पर गया था। उम्मीद है कि अगले महीने अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आएगा, और दोनों देशों के बीच एक समझौते की घोषणा हो सकती है।

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डोनाल्ड ट्रंप ने पहले यह चेतावनी दी थी कि यदि भारत ने अमेरिका को रियायतें नहीं दीं तो वह 50% तक टैरिफ लागू कर देंगे। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप की टैरिफ लगाने की वैधानिक सीमा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

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