केजरीवाल को CM पद से हटाने की दूसरी याचिका भी खारिज, HC बोला- LG फैसला लेने में सक्षम

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दाखिल दूसरी जनहित याचिका को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट का कहना था कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है दलीलों के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है।

वही .LG फैसला लेने में सक्षम हैं. उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है. वो कानून के मुताबिक काम करेंगे. जब कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और LG के पास अपनी दरख्वास्त देंगे. हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है।

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