छात्रवृत्ति घोटाला : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक

नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत ने 18 जून 2021 को जारी समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी निर्धारित की है और राज्य सरकार को उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता जगमोहन सिंह कफोला, जो उस समय सोशल वेलफेयर डायरेक्टोरेट हल्द्वानी, जिला नैनीताल में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे, ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं।

याचिकाकर्ता ने बताया कि आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मिलीभगत कर छात्रों का भौतिक सत्यापन किए बिना छात्रवृत्ति की धनराशि जारी कर दी, जबकि उनका कहना है कि उस समय जो शासनादेश और नियम लागू थे, उन्हीं के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस मामले में बेवजह फंसाया गया है।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक सरकार का जवाब मांगा है।

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