सुप्रीम कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत खारिज कर दी और सीबीआई को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस मामले पर 23 अगस्त को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया, जहां उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और जमानत मांगी थी। अदालत ने “फिलहाल कोई अंतरिम जमानत नहीं” बताते हुए मामले की सुनवाई 23 अगस्त को तय की।