नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती है क्योंकि बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा कराना उचित नहीं होगा यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार, NTA ने अपनी बातें रखीं. CBI के एडिशनल डायरेक्टर ने भी कोर्ट की सहायता की.
सीजेआई ने कहा कि यह मामला बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाला है. उन्होंने कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक हजारीबाग में हुआ और पटना तक गया, यह निर्विवाद है. उन्होंने आदेश पढ़ते हुए कहा कि CBI ने कहा है कि अभी तक हजारीबाग और पटना के 155 छात्रों लाभार्थी होने की बात सामने आई है.
सीजेआई ने कहा कि अभी तक जांच अधूरी है. हमने केंद्र से भी जवाब मांगा था कि 4750 केंद्रों में से कहां-कहां गड़बड़ी रही. IIT मद्रास ने भी मामले की समीक्षा की. अभी तक उपलब्ध सामग्री के हिसाब से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह प्रभावित हुई है