भारत धर्मशाला नहीं, श्रीलंकाई शरणार्थी को लेकर SC सख्त

सोमवार को श्रीलंका के शरणार्थी से जुड़े मांमले पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, हम 140 करोड़ लोगों के साथ पहले ही संघर्ष कर रहे हैं, हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकते। । शरणार्थियों पर सवाल उठाते हुए SC ने कहा हम दुनियाभर से आए शरणार्थियों को भारत में शरण क्यों दें?

दरसल 2015 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) से जुड़े होने के शक में तमिलनाडु पुलिस की Q ब्रांच ने 3 लोगों गिरफ्तार किया था, जिसमें एक श्रीलंकाई तमिल भी शामिल था। 2018 में एक निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत 10 साल की सजा सुनाई थी। 2022 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस सजा को कम कर के सात साल कर दिया, और सजा काम करने के बाद स्पष्ट निर्देश दिए कि सजा पूरी होने के बाद शरणार्थी को देश छोड़ना होगा, जिसपर उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

SC ने श्रीलंकाई तमिल नागरिक की शरण याचिका खारिज करते ये साफ कर दिय है कि उसे देश से जाना ही होगा। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह वीजा लेकर भारत आया है, श्रीलंका में उसकी जान को खतरा है उसका परिवार (पत्नी और बच्चे) भारत में बसे हैं।

याचिकाकर्ता की तरफ से आर. सुधाकरन, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम और वैरावन एएस ने कोर्ट में दलील रखते हुए अदालत को बताया कि वह 2009 में श्रीलंकाई युद्ध में LTTE की तरफ लड़ा था, इसलिए श्रीलंका में उसे वांटेड घोषित किया गया है ऐसे में अगर वह वापस भेजा गया, तो उसे गिरफ्तारी और यातना का सामना करना पड़ सकता है। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी कई बीमारियों से पीड़ित है और उसका बेटा जन्मजात हृदय रोग से जूझ रहा है। पर कोर्ट ने सुझाव दिया कि वह किसी और देश में जाए।’

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