दैनिक भास्कर समाचार सेवा
रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले कलयुगी पिता को 6 वर्ष के कारावास एवं 55 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया अरविंदनगर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि जब वह 8 माह की गर्भवती थी, उसके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने मोहम्मदपुर थाना गौंडा यूपी निवासी शंकर दीक्षित उर्फ रामदीन से विवाह कर लिया। उनका एक छोटा पुत्र भी है। 13 अक्टूबर 21 की रात्रि उसकी नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म का प्रयास किया।
बच्ची ने रोते हुए विरोध किया और मां को बताया तो उसने पति से विरोध जताया। इस पर वह गालियां देने लगा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायाधीश ने आरोपी को 6 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा 1 वर्ष के कारावास व 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुना दी।