अगर सरकारी नौकरी में आरक्षण लिया तो जनरल सीट नहीं ले सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकारी नौकरी में आरक्षण और सामान्य श्रेणी से संबंधित दो महत्वपूर्ण मामलों में ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। इन फैसलों का असर न केवल आरक्षित श्रेणी बल्कि सामान्य कैटेगरी पर भी व्यापक रूप से पड़ेगा, साथ ही यह मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया को और मजबूत करेगा।

पहले फैसले में, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 19 दिसंबर को राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को कायम रखते हुए स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार बिना किसी रियायत या छूट का लाभ उठाए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करता है, तो उसे भी सामान्य या ओपन कैटेगरी में ही माना जाएगा। इसमें बताया गया कि ओपन कैटेगरी का अर्थ है ‘खुला’, यानी इसमें भाग लेने की एकमात्र शर्त मेरिट है। अदालत ने यह भी कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करने से केवल यह नहीं माना जाएगा कि वह उम्मीदवार स्वचालित रूप से आरक्षित पद के लिए योग्य हो गया है।

दूसरे फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के एक मामले में भारतीय वन सेवा के अनारक्षित कैडर में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस मामले में, उम्मीदवार ने प्रारंभिक परीक्षा के चरण में आरक्षण का लाभ लिया था। कोर्ट ने साफ कर दिया कि चयन के दौरान आरक्षण का लाभ लेने के बावजूद, यदि उम्मीदवार ने मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है तो उसकी नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा।

इन दोनों फैसलों का संयुक्त प्रभाव यह है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार यदि मेरिट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और सामान्य श्रेणी के मानक को पूरा करते हैं, तो उन्हें सामान्य या ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि कोई भी उम्मीदवार यदि योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर मेरिट सूची में ऊपर आता है, तो आरक्षण का लाभ भी उसकी योग्यता को नहीं रोक सकता।

इन फैसलों से सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी। यह कदम मेरिट आधारित चयन को प्रोत्साहित करेगा और आरक्षण नीति की गरिमा को बनाए रखते हुए योग्यता को सर्वोपरि माना जाएगा। इससे यह भी संदेश गया है कि आरक्षण का लाभ केवल प्रक्रिया का हिस्सा है, चयन मेरिट के आधार पर ही होगा, जो सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा।

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