इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत : सपा नेता इरफान सोलंकी को मिली जमानत ; जल्द आएंगे जेल से बाहर

कानपुर : कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोनों को जमानत दे दी है। इसके साथ ही इरफान सोलंकी की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

सपा नेता इरफान सोलंकी फिलहाल महराजगंज जिला कारागार में बंद हैं। इससे पहले उनके सभी मामलों में जमानत हो चुकी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट का यह मामला अटका हुआ था। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी जमानत मंजूर कर दी है। इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दो से तीन दिन में रिहाई हो जाएगी।

क्या है मामला
कानपुर के जाजमऊ इलाके की रहने वाली महिला ने 22 नवंबर 2022 को आरोप लगाया था कि इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने जमीन हड़पने की कोशिश की और विरोध करने पर उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। इस मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने इरफान, उनके भाई रिजवान और तीन अन्य आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद इरफान सोलंकी की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उनकी विधायकी भी समाप्त हो गई थी।

इरफान की मां खुर्शीद सोलंकी ने बेटे को मिली जमानत पर खुशी जताते हुए कहा कि यह परिवार के लिए राहत की घड़ी है।

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