
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण वाली खबर सामने आई है। आगामी 8 नवंबर को दिल्ली शहर में 7 अलग-अलग स्थानों पर अदालतों में विशेष तौर पर लोक अदालत लगने जा रही है। यह विशेष अदलत दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली यातायात पुलिस विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। बता दें कि पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका, राउज एवेन्यू अदालत में लोक अदालत लगाई जाएगी।
इस लोक अदालत में केवल वे समझौता योग्य यातायात चालान-नोटिस लिए लगाई जाएंगी। हालाकि 31 जुलाई तक दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर लंबित हैं और वर्चुअल अदालत को भेजे जा चुके हैं। सभी नोटिस-चालान को दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट पर या फिर (क्यूआर) कोड पर स्कैन करके डाउनलोड करना होगा, साथ ही नोटिस-चालान की प्रिंट आउट कॉपी साथ लाना भी अनिवार्य है। न्यायालय परिसरों में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।बता दें कि 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से सक्रिय हो जाएगी।
3 नवंबर से 4 नवंबर तक, प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान-नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे, जब तक की 2,00,000 चालान-नोटिस की कुल सीमा (ओवरऑल लिमिट) समाप्त नहीं हो जाती।















