लाल किला कार ब्लास्ट केस : आमिर राशिद अली को 10 दिन एनआईए कस्टडी में गया भेजा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कार ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कस्टडी में भेज दिया गया है।


बता दें कि एनआईए की टीम ने मुख्य आरोपी उमर के साथी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि आमिर और उमर ने मिलकर दिल्ली में बम ब्लास्ट की साजिश रची थी। बता दें कि इससे पहले एनआईए ने आमिर राशिद अली दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। उसको प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली की मीडिया कर्मियों को अदालत में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी गई, इस मामले की सुनवाई और कोर्ट में औपचारिकता के बाद कोर्ट ने एनआईए को 10 दिन की कस्टडी दे दी है। आरोपी आमिर से टीम वारदात में शामिल अन्य लोगों तथा पूरे प्लान के बारे में जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है।


बता दें कि इस हमले में 13 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात यह है कि बम विस्फोट की में घटना में एक पीड़ित वेंटिलेटर पर मौत और जीवन की जंग लड़ रहा है। हालाकि आरोपी आमिर राशिद अली के नाम पर हमले में शामिल कार पंजीकृत थी। एनआईए की टीम ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस से मामला लेने के बाद एजेंसी द्वारा शुरू किए गए व्यापक तलाशी अभियान के दौरान आरोपी को दिल्ली से गिरफ़्तार कर लिया गया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पंपोर स्थित संबूरा निवासी आमिर राशिद अली 10 नवंबर को लाल किला कार विस्फोट मामले का एक प्रमुख साजिशकर्ता है। एनआईए की टीम ने आत्मघाती हमलावर डॉ उमर उन नबी (फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर) के साथ मिलकर साजिश रची गई थी।

इस साजिश में वाहन को खरीद कर मदद के लिए दिल्ली शहर में आया हुआ था। एनआईए की टीम हमले के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक व्यापक (सफेदपोश) आतंकी नेटवर्क और पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेम) के एक संचालक से जुड़े संभावित हवाला फंड ट्रेल की जाँच कर रही है। दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले में एनआईए टीम द्वारा पहली गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्देश दिए गए थे। गृह मंत्री द्वारा आदेश का पालन करते हुए टीम द्वारा घटना से जुड़ी सभी संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि विस्फोट के कारण और मकसद का पता लगाने के लिए कई एजेंसियां ​​जांच में शामिल की गई हैं। दिल्ली के कोतवाली पुलिस ने थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16 और 18 विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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