
झांसी। मोंठ नगर पंचायत की सीमा में अब वाहन चालकों को अपनी गाड़ी रोकना भारी पड़ सकता है। नगर पंचायत से जारी एक नई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अब जैसे ही कोई वाहन नगर क्षेत्र में प्रवेश करेगा या ब्रेक लगाएगा, उसकी रसीद कटेगी और शुल्क देना अनिवार्य होगा। इस निर्णय ने नगरवासियों और आस-पास के ग्रामीणों के बीच नाराजगी की लहर दौड़ा दी है।
नगर पंचायत ने बस स्टैंड और वाहन ठेके के लिए शुल्क निर्धारित किए हैं, जिसमें अब मोटरसाइकिल से लेकर भारी वाहन तक पर शुल्क लागू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर क्षेत्र में किसी प्रकार की पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के बावजूद शुल्क वसूली की जा रही है, जिससे लोगों में रोष है।
शुल्क दरें इस प्रकार हैं:
- मोटर साइकिल सड़क किनारे पार्किंग – ₹10 प्रतिदिन
- ई-रिक्शा (सवारी व भाड़ा) – ₹30 प्रतिदिन
- 3 व्हीलर लोडर / टैक्सी (सवारी) – ₹50 प्रतिदिन
- लोडर पिकअप, 4 पहिया लोडर, मैजिक, हल्के सवारी वाहन, जीप, कार – ₹100 प्रतिदिन
- सवारी बस (प्रति 2 घंटे) – ₹150
- यात्री बस (रात्रि विश्राम) – ₹200 प्रतिदिन
- ट्रक (10 टायर तक) – ₹150 प्रति चक्कर
- ट्रक (10 टायर से अधिक) – ₹200 प्रति चक्कर
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 4 पहिया वाहन – ₹100 प्रतिदिन
- ट्रैक्टर ट्रॉली सहित व्यावसायिक वाहन – ₹100 प्रतिदिन
- जेसीबी, हारवेस्टर, एलएंडटी मशीनरी – ₹200 प्रतिदिन
किन्हें मिलेगा छूट का लाभ ?

नगर पंचायत ने यह स्पष्ट किया है कि शासकीय, निगम या शासन के अंतर्गत आने वाले वाहन जैसे परिवहन निगम की बसें शुल्क से मुक्त रहेंगी।
लोगों का विरोध
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब नगर पंचायत से कोई समुचित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो यह वसूली गैर-जरूरी और जबरदस्ती लगती है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले वाहन चालकों को भी शुल्क देना पड़ेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा।
अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता के विरोध के बीच मोठ नगर पंचायत अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं।