
नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में इनएक्टिव या दावा न किए गए खातों तक ग्राहकों की पहुंच को आसान बनाने के लिए नए केवाईसी (KYC) नियमों का मसौदा प्रस्ताव जारी किया है। यह कदम ग्राहकों की सुविधा और बैंकिंग प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से अधिक सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया है।
सभी शाखाओं में KYC अपडेट की सुविधा अनिवार्य
प्रस्ताव के अनुसार, बैंक को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक अपनी होम ब्रांच सहित किसी भी शाखा में जाकर अपना KYC अपडेट कर सकें। इसके अतिरिक्त, जो ग्राहक व्यक्तिगत रूप से बैंक नहीं जा सकते, उनके लिए वीडियो KYC की सुविधा उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा।
सेल्फ डिक्लेरेशन से होगी सरल प्रक्रिया
अब ग्राहक नियमित KYC अपडेट के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से यह पुष्टि कर सकेंगे कि उनके विवरणों में कोई बदलाव नहीं हुआ है या सिर्फ पता अपडेट करना है। यह घोषणा ग्राहक पंजीकृत ईमेल, मोबाइल नंबर, एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल चैनलों से कर सकेंगे।
ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर आधारित सुधार
RBI ने यह पहल ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर की है, जिससे न केवल बैंकों और NBFCs का संचालन सुगम होगा, बल्कि ग्राहकों को भी बार-बार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ये भी पढ़े – रुद्रप्रयाग का सारी गांव बना ग्रामीण पर्यटन और स्वरोजगार का रोल मॉडल
डिजिटल बैंकिंग को मिलेगा बढ़ावा
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार, यह कदम दस्तावेजों की पुनरावृत्ति को कम करने और डिजिटल बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।