Rampur : दो पासपोर्ट मामले में सपा नेता अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने माना दोषी, 7 साल की सुनाई सजा व 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

Rampur : उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जिसमें पूर्व विधायक और सपा नेता आजम खान के बेटे, अब्दुल्ला आज़म को न्यायालय ने दो पासपोर्ट बनाने के मामले में सजा सुनाई है। इस फैसले के तहत, अदालत ने उन्हें 7 वर्ष की सजा के साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि अब्दुल्ला आज़म ने अलग-अलग जन्मतिथि का उपयोग कर दो पासपोर्ट बनवाए और दस्तावेजों में झूठी जानकारी का प्रयोग किया।

क्या था मामला?

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आज़म ने अपने दस्तावेजों में गड़बड़ी कर दो पासपोर्ट हासिल किए हैं, जिनमें से एक में अपने जन्मतिथि को गलत दर्ज कराया गया है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए, आरोप सिद्ध होने पर अब्दुल्ला आज़म को 7 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही, कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस फैसले को सुनाते समय कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

यह भी पढ़े : प्रेमिका के घरवालों ने किया केस तो बॉर्डर पार कर भारत पहुंचा प्रेमी, मोहब्बत ने छुड़ाया देश; अब बुरा फंसा पाकिस्तान का युवक

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें