
CM Yogi Rakshabandhan Gift : उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर ₹1 करोड़ तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट का शासनादेश जारी कर दिया है। यह फैसला खासकर पश्चिमी यूपी की महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का यह कदम प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है।
हाल ही में, यूपी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत महिलाओं के नाम पर ₹1 करोड़ तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 1% स्टांप शुल्क की छूट मिलेगी। हालांकि, इस छूट की अधिकतम सीमा ₹10 लाख निर्धारित की गई है।
1 करोड़ तक की संपत्ति पर स्टांप छूट का शासनादेश जारी
- उत्तर प्रदेश में ₹1 करोड़ तक की संपत्ति (जैसे मकान, जमीन आदि) अगर किसी महिला के नाम खरीदी जाती है, तो उस पर 1% स्टांप शुल्क की छूट मिलेगी।
- पहले यह छूट केवल ₹10 लाख तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम ₹10,000 की छूट मिलती थी। अब यह सीमा बढ़ने से महिलाओं को काफी अधिक फायदा होगा।
प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इस फैसले पर कहा था कि इससे मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनने में मदद मिलेगी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह छूट मिशन शक्ति कार्यक्रम को भी मजबूती देगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।
महिलाओं को मिलेंगे ये लाभ
- 1% स्टांप शुल्क की छूट
- अधिकतम ₹1 लाख तक की बचत
- मध्यम वर्ग की महिलाओं को सीधा फायदा
- महिला सशक्तीकरण और संपत्ति में उनकी भागीदारी को बढ़ावा
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