राजकुमार राव ने ‘बहन होगी तेरी’ मामले में जालंधर कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

Rajkumar Rao Surrender : अभिनेता राजकुमार राव ने साल 2017 की फिल्म “बहन होगी तेरी” से जुड़े एक मामले में आज जालंधर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। यह मामला फिल्म के एक विवादास्पद पोस्टर से संबंधित है, जिसमें राजकुमार राव भगवान शिव के रूप में मोटरसाइकिल पर बैठे दिखाई दिए थे।

राजकुमार पर कई धाराओं पर दर्ज है एफआईआर

इस मामले में राजकुमार राव के खिलाफ धारा 295ए (धार्मिक भावनाएं भड़काने की मंशा से किया गया कृत्य), धारा 120बी (आपराधिक साजिश), और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए थे।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अभिनेता राजकुमार राव के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब पुलिस से जालंधर पुलिस आयुक्त के शपथपत्र के माध्यम से जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।

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