
मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को इंदौर के प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स को जमानत दे दी। सिलोम को इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें सोहरा अनुमंडल के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) डीकेके मिशिल ने उन्हें राहत दी।
सिलोम जेम्स की ओर से पेश अधिवक्ता देवेश शर्मा ने बताया कि जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। जेम्स इंदौर के निवासी हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं। मामले की जांच कर रही मेघालय पुलिस की एसआईटी ने रतलाम स्थित उनके घर पर छापेमारी के दौरान कुछ अहम सबूत बरामद किए थे, जिनमें राजा रघुवंशी की गायब सोने की चेन भी शामिल थी।
इस केस में गिरफ्तार किए गए अन्य दो आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवा को पहले ही 13 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। इन दोनों पर आरोप है कि इंदौर स्थित फ्लैट में उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की, जहां राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा ठहरे थे। पुलिस ने इन पर न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया था।