
पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के दौरान तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिनका उद्देश्य राज्य में व्यापार को बढ़ावा देना, अवैध खनन पर अंकुश लगाना और जेल प्रशासन को सुव्यवस्थित करना था। इन विधेयकों ने राज्य के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1. व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ‘द इंडियन स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल 2025’
यह विधेयक राज्य में व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए पारित किया गया। इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति पहले से ऋण पर स्टांप ड्यूटी चुका चुका है और बाद में गिरवी रखी गई संपत्ति को किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था में स्थानांतरित करता है, तो उस पर अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी। यह कदम व्यापारियों के लिए राहत देने वाला है और राज्य में निवेश को बढ़ावा देगा।
2. अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए ‘द पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर्स बिल 2025’
इस विधेयक के तहत सभी क्रशर यूनिट्स, स्टॉकिस्ट और रिटेलर्स का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यह कदम अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए उठाया गया है। इस विधेयक में ऑनलाइन निगरानी, सख्त दंडात्मक प्रावधान, और पर्यावरण प्रबंधन के लिए विशेष कोष की स्थापना की व्यवस्था की गई है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और आपराधिक कार्यवाही जैसे कठोर दंड प्रस्तावित किए गए हैं।
3. जेल प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए ‘द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर (पंजाब संशोधन) बिल 2025’
यह विधेयक पंजाब सरकार को राज्य की जेलों में बंद कैदियों को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। पंजाब की सीमावर्ती स्थिति और जेलों में बंद खतरनाक अपराधियों से उत्पन्न सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसमें उन अपराधियों को स्थानांतरित करने का प्रावधान है, जो राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से जुड़े आतंकी हैं, या जो जेल से अपने आपराधिक नेटवर्क को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं।
वर्किंग वुमन हॉस्टल की योजना
विधानसभा में विधायक कुलवंत सिंह द्वारा मोहाली में वर्किंग वुमन हॉस्टल की योजना पर सवाल उठाया गया। इसके जवाब में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब में 6 नए वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनमें से तीन मोहाली में होंगे। अन्य हॉस्टल जालंधर, अमृतसर और बठिंडा में बनाए जाएंगे।
नए विधेयकों से संबंधित मुख्य बिंदु:
- खनन इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- सभी पंजीकृत इकाइयों को मासिक रिटर्न दाखिल करना होगा।
- गलत जानकारी देने या अनुपालन में विफल रहने पर सख्त दंड लगाए जाएंगे।
- पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर विशेष कोष की स्थापना की जाएगी।
- जेलों में बंद खतरनाक अपराधियों को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
इन विधेयकों का उद्देश्य राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत करना, व्यापार को बढ़ावा देना, और अवैध खनन पर सख्ती से अंकुश लगाना है। इसके साथ ही, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण भी राज्य सरकार की प्राथमिकता में है।










