
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि गर्भपात के मामले में विवाहित महिला की अपनी इच्छा और सहमति ही सबसे अहम है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में पति की मंजूरी आवश्यक नहीं है।
यह मामला पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की 21 वर्षीय महिला का था, जो अपने पति से अलग रह रही थी और गर्भपात कराना चाहती थी। महिला ने हाईकोर्ट से दूसरी तिमाही में चल रहे अपने गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। महिला की शादी मई में हुई थी, लेकिन उसका अपने पति के साथ रिश्ता काफी खराब हो चुका था। गर्भवती होने के दौरान महिला मानसिक तनाव का सामना कर रही थी, और उसने गर्भपात का निर्णय लिया।
मेडिकल जांच और कोर्ट के आदेश
22 दिसंबर को अदालत ने पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ को निर्देश दिए कि एक मेडिकल बोर्ड गठित कर महिला की चिकित्सकीय जांच की जाए और यह निर्धारित किया जाए कि गर्भपात संभव है या नहीं। पीजीआईएमईआर ने स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान, आंतरिक चिकित्सा, मनोरोग, रेडियो डायग्नोसिस और अस्पताल प्रशासन के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए मेडिकल बोर्ड का गठन किया।
23 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महिला पिछले छह महीनों से अवसाद और चिंता के लक्षणों से पीड़ित है और उसका इलाज चल रहा है, हालांकि उसमें सुधार की अधिक संभावना नहीं है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि महिला मानसिक रूप से अपनी सहमति देने में सक्षम है और चिकित्सकीय रूप से गर्भपात के लिए फिट है।
मेडिकल रिपोर्ट और गर्भावस्था का विवरण
रिपोर्ट के अनुसार, भ्रूण की उम्र 16 सप्ताह और एक दिन है, और उसमें कोई जन्मजात विकृति नहीं पाई गई है। मेडिकल रिपोर्ट और तथ्यों का आकलन कर कोर्ट ने कहा कि गर्भ की अवधि 20 सप्ताह से कम है, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) कानून की निर्धारित सीमा के भीतर है।
कोर्ट ने कहा- विवाहिता को है गर्भपात का अधिकार
न्यायमूर्ति सहगल ने कहा कि एक विवाहित महिला ही यह तय करने का अधिकार रखती है कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या उसे समाप्त करना चाहती है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि महिला को पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ या किसी अन्य अधिकृत अस्पताल में एक सप्ताह के भीतर गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाए। साथ ही, संबंधित अस्पताल को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि इस प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं।















