
चंडीगढ़ : पंजाब के तरनतारन की जिला अदालत ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के करीब दस साल पुराने मामले में बुधवार को खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया है। सभी सात दोषियों को 12 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गांव उसमां निवासी हरबिंदर कौर उसमां अपने पिता कश्मीर सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए 4 सितंबर, 2013 को गई थी। उस समय मौजूदा विधायक लालपुरा बतौर टैक्सी ड्राइवर वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने अन्य टैक्सी चालकों के साथ हरबिंदर कौर उसमां के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवती के परिजनों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कथित तौर पर लड़की के साथ मारपीट की, जिसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए थे। यह मामला सड़क से लेकर संसद तक गूंजा था।
आरोपित टैक्सी चालकों में मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए।
एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत में बचाव पक्ष के वकील पेश हुए और सजा घटाने की अपील की। अदालत ने आरोपितों को दोषी करार देते सभी को पुलिस हिरासत में लेने के आदेश दिए, जिसके बाद अदालत परिसर पुलिस छावनी में बदल गया। दोषियों की सजा का फैसला 12 को होगा। विधायक लालपुरा के एडवोकेट ने कहा कि हम इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
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