पुणे कार हादसा: लोगों का आक्रोश देखते हुए किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी नाबालिग की जमानत की रद्द

पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई 2024 को एक कार एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में आईटी कंपनी में काम करने वाले दो लोगों की मौत हो गई।

शराब के नशे में धुत एक नाबालिग ने इन दोनों की मोटरसाइकिल को अपनी पोर्शे कार से टक्कर मार दी। चौंकाने वाली बात यह है कि शराब के नशे में धुत नाबालिग जो पोर्शे कार चला रहा था, उसे कुछ घंटों बाद इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वह 15 दिनों तक येरवडा ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेगा और रोड एक्सीडेंट को लेकर एक निबंध लिखेगा।

सार्वजनिक हंगामे के बाद, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने बुधवार को एक संशोधित फैसले में 17 वर्षीय आरोपी की जमानत रद्द कर दी, जिसकी तेज रफ़्तार लक्जरी कार ने शहर के पॉश कल्याणी नगर इलाके में दो लोगों को टक्कर मार दी थी और उनकी मौत हो गई थी। घटना के 19 मई के बाद के 15 घंटे बाद, इस निर्णय ने तीव्र सार्वजनिक आक्रोश को उत्पन्न किया। न्याय बोर्ड ने आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा और उसे नियमों और विनियमों का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का दौरा करने का निर्देश दिया गया।

पुणे कार हादसा में, लोगों का आक्रोश देखते हुए किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी नाबालिग की जमानत रद्द कर दी। एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के पिता, जो शहर के एक प्रमुख रियाल्टार हैं, को बार के दो कर्मचारियों के साथ 24 मई तक तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जिन्होंने नाबालिग और उसके दोस्तों को शराब परोसी थी

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