पंप एंड डंप मामला : बुरा फंसे अरशद वारसी, सेबी ने स्टॉक मार्केट में एंट्री पर 1 साल के लिए लगाया बैन

पंप एंड डंप मामला : मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट और उनके भाई पर पंप एंड डंप मामले में कार्रवाई करते हुए उनपर 1 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मार्केट रेगुलेटर ने इन लोगों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कुल मिलाकर इनसे 1.05 करोड़ रुपये की गलत तरीके से की गई काली कमाई को जब्त करने का भी आदेश दिया है।

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये कार्रवाई साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (एसबीएल) के शेयरों के भाव को गलत तरीके अपना कर बढ़ाने और फिर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचने के मामले (पंप एंड डंप) में की है। इस मामले में सेबी ने सात अन्य लोगों पर 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट में एंट्री पर कंप्लीट बैन लगाया है। इसके साथ ही कुल 54 लोगों पर 1 साल के लिए बैन लगाया गया है‌। इन 54 लोगों में ही अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई का नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का नाम अब बदल कर क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड हो चुका है।

आरोपों के मुताबिक मनीष मिश्रा नाम के मुख्य आरोपित ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और अन्य लोगों के साथ मिलकर साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में गलत तरीके से पॉजिटिव माहौल बनाया, जिसके कारण निवेशकों ने धड़ाधड़ कंपनी के शेयर खरीदे। जमकर खरीदारी होने के कारण कंपनी के शेयर के भाव में जोरदार तेजी आ गई। दावा किया जा रहा है कि अरशद वारसी समेत अन्य लोगों को भी इस बात की जानकारी थी कि मनीष मिश्रा कंपनी के शेयर के भाव गलत तरीके से बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग कर रहा है।

सेबी की जांच में पता चला कि साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए फर्जी यूट्यूब वीडियो जारी किए जा रहे थे। इसके साथ ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग के लिए अन्य तरीकों का भी सहारा लिया जा रहा था। कंपनी के शेयरों के प्रति निवेशकों को लुभाने के लिए यूट्यूब पर फर्जी कंटेंट अपलोड करने के साथ ही पेड मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया गया। शेयरों का भाव बढ़ने पर कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयरों को ऊंचे भाव में रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच बेच दिया।

इस मामले में अरशद वारसी उनकी पत्नी और उनके भाई की ओर से दावा किया गया कि वे शेयर बाजार के लिए नए थे और बाजार की बारीकियों की उनको जानकारी नहीं थी। उनका ये भी दावा था कि वे धोखाघड़ी के शिकार हुए हैं और उन्हें काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि मार्केट रेगुलेटर ने अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई के दावे को खारिज करते हुए अपने अंतिम आदेश में कहा कि अरशद वारसी ने 27 जून 2023 को सेबी को बयान दिया था कि उन्होंने अपने अकाउंट के अलावा अपनी पत्नी और भाई के अकाउंट से भी ट्रेडिंग की थी। सेबी के आदेश में कहा गया है कि अरशद वारसी और मनीष मिश्रा के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से इस बात का भी पता चला है कि मिश्रा ने वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई के बैंक अकाउंट में 25-25 लाख रुपये ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी दिया था।

सेबी की जांच में इस मामले में साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (एसबीएल) के प्रमोटर्स के भी शामिल होने का पता चला। सेबी को मनीष मिश्रा, सुभाष अग्रवाल और साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के प्रमोटर्स के बीच हुए व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। सेबी की जांच में इस बात का भी पता चला कि पंप और डंप के इस मामले में सबसे अधिक 18.33 करोड़ रुपये का फायदा गौरव गुप्ता को हुआ।

इसी तरह साधना बायो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में 9.41 करोड़ रुपये की कमाई की। सेबी ने गलत तरीके से कमाई करने वाले सभी आरोपियों और कंपनियों को अवैध तरीके से कमाए गए मुनाफे को वापस करने का आदेश दिया है। इस मामले में मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा सुभाष अग्रवाल, राकेश कुमार गुप्ता, लोकेश शाह और पीयूष अग्रवाल पर दो-दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी जतिन मनुभाई शाह पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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