
- व्यापारी पुत्र की हत्या में दो दोषी करार, मनोज सिंह की पैरवी से पुलिस को मिली बड़ी सफलता
Prayagraj : दो साल पूर्व शंकरगढ़ के सदर बाजार के व्यापारी पुत्र के अपहरण और हत्या कांड में आखिरकार न्याय हुआ। शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-03, प्रयागराज ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन की संयुक्त मेहनत से यह बड़ा फैसला आया।
बता दें कि 23 सितंबर 2023 को शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में व्यापारी पुत्र का अपहरण कर फिरौती की मांग की गई थी। फिरौती न मिलने पर मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। इस जघन्य वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी मनोज सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच शुरू की और मजबूत साक्ष्य जुटाए। यही साक्ष्य न्यायालय में अभियोजन की प्रभावी पैरवी की आधारशिला बने।
मुकदमा अपराध संख्या-222/2023, धारा 302, 201, 34 व 364ए भादवि में दर्ज हुआ और महज़ ढाई माह के भीतर 8 दिसंबर 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। लंबी सुनवाई के बाद 20 सितंबर को न्यायालय ने अभियुक्त सुखदेव पुत्र इन्द्रलाल, निवासी छरेहरा, थाना बरगढ़ (चित्रकूट) और संजय उर्फ रत्नेश वर्मा, पुत्र उमाशंकर वर्मा, निवासी शिवपुर, थाना पनवार (रीवा, म.प्र.) को दोषी करार देते हुए धारा 302 व 364ए भादवि में सश्रम आजीवन कारावास और क्रमशः 10-10 हजार और 14-14 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि धारा 201/34 भादवि में 3-3 वर्ष का कारावास व 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस फैसले के बाद व्यापारी वर्ग और स्थानीय जनमानस में संतोष की लहर है।
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