
प्रयागराज : यमुनानगर जोन के तहत संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत करछना थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगभग 27 वर्ष पुराने एक मामले में छह आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय, प्रयागराज ने विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
30 अप्रैल 1998 को वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्तगण रामानुज सिंह पुत्र राजकरन सिंह, बरमदीन सिंह पुत्र लोलर सिंह, हीरा सिंह पुत्र राजभान सिंह, रंगदेव सिंह पुत्र राजभान सिंह, ददन सिंह पुत्र राजकरन सिंह, एवं बबोल सिंह पुत्र रामानुज सिंह निवासी तुरकहा धरवारा, थाना करछना पर एक राय होकर लाठी, डंडा व बल्लम से लैस होकर वादी व उसके परिजनों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप था।
इंस्पेक्टर करछना अनूप सरोज के नेतृत्व में करछना पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर साक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया। जिसके परिणामस्वरूप गुरुवार, 07 अगस्त 2025 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विभिन्न धाराओं में अभियुक्तों को एक वर्ष से तीन वर्ष तक का कारावास तथा एक हजार से पांच हजार रुपये तक के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में न्यायालय के निर्णय ने न्याय प्रक्रिया में आमजन का विश्वास और मजबूत किया है। करछना पुलिस की गंभीरता एवं निष्पक्ष कार्रवाई से लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।
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