
Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निवेशकों का सौ करोड़ रुपये हड़प करने वाली प्रीचार्जपे एलएलपी फर्म से जुड़े पटाखा कारोबारी आरोपी मोहम्मद कादिर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती।
यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने दिया है। प्रयागराज के शाहगंज थाने में मो.कादिर के खिलाफ निवेशकों से पैसा जमा कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। मामले में पुलिस विवेचना जारी है। आरोपी ने इस मामले में
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसका संबंधित फर्म से कोई संबंध नहीं है। सह अभियुक्तों मोहम्मद काशिफ व मोहम्मद आसिफ ने निवेशकों से पैसा जमा कराया है। उन्हीं लोगों से धन की बरामदगी की गई है।
शिकायतकर्ता व सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। दलील दी कि चल रही विवेचना में आरोपी सहयोग नहीं कर रहा।
निवेशकों ने आरोपी के कहने पर ही उक्त फर्म में रुपयों का निवेश किया था। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। इसी की चलते ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कुर्की कार्यवाही शुरू की गई है। निवेशकों ने पुलिस को बयान दर्ज कर कहा है कि आरोपी के कहने पर फर्म में पैसा जमा किया था। इसी के साथ कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।