
Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी में 2002 में हुए जानलेवा हमले से जुड़े मामले में धनंजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया।
जानकारी के अनुसार, यह मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा है। धनंजय सिंह ने इस मामले में विधायक अभय सिंह सहित MLC विनीत सिंह और अन्य कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि 2002 में वाराणसी में उनके खिलाफ जानलेवा हमला हुआ था।
29 अगस्त 2025 को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया था। धनंजय सिंह ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की थी।
हालाँकि, जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की सिंगल बेंच ने आज सुनवाई के बाद धनंजय सिंह की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में ट्रायल कोर्ट का निर्णय बरकरार रहेगा।
इस फैसले के बाद मामले से जुड़े आरोपियों की सुरक्षा और कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है। हाईकोर्ट के निर्णय से यह भी संकेत मिलता है कि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा किए गए निर्णय की पुष्टि की है।











