
India Flight Rules : भारत में हवाई यात्रा के दौरान पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पावर बैंक चार्ज करने पर रोक लगा दी गई है। यह कदम डीजीसीए (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) द्वारा लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है।
नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब एयरलाइन्स में यात्रियों द्वारा सीट पावर सप्लाई सिस्टम में पावर बैंक को प्लग कर चार्ज करने की अनुमति नहीं है।
डीजीसीए ने अपने दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया है कि केवल हैंड बैग में ही पावर बैंक और बैटरी रखने की अनुमति होगी। यात्रियों को ओवरहेड बिन में कोई भी पावर बैंक या बैटरी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके।
यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब लिथियम बैटरी से चलने वाले उपकरणों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। यात्रियों और चालक दल के सदस्यों द्वारा इन बैटरियों से चलने वाले उपकरण लेकर उड़ान में लाना और उन्हें चार्ज करना अब खतरे का कारण बन सकता है। इसलिए, DGCA ने एक ‘खतरनाक सामान संबंधी चेतावनी परिपत्र’ जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई उपकरण गर्म होने, धुआं निकालने या असामान्य गंध का उत्सर्जन करता है, तो तुरंत केबिन क्रू को सूचित करें और संबंधित सुरक्षा मुद्दों की रिपोर्ट DGCA को दें।
इसके अतिरिक्त, विमानन विशेषज्ञों ने इस नए नियम के प्रभाव को देखते हुए चेतावनी दी है कि एयरलाइंस को प्रति यात्री एक हैंडबैग के नियम को सख्ती से लागू करना चाहिए। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव करना है।
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