सुप्रीम कोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को लेकर याचिका दायर, केंद्र को जारी नोटिस, छह सप्ताह में माँगा जवाब

लखनऊ डेस्क: सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि ‘एक्स’ जैसे प्लेटफॉर्म से किसी सूचना को हटाने से पहले उसके स्रोत को नोटिस दिया जाना चाहिए। इस याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई, और अदालत ने मोदी सरकार से इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है।

इस याचिका में, सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को रोकने और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के कुछ नियमों को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

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