उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर PCS मुख्य परीक्षा रुकी, संशोधित मेरिट सूची होगी जारी

देहरादून : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने PCS 2025 मुख्य परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय, नैनीताल के 4 दिसंबर 2025 के आदेश के बाद लिया गया। आयोग द्वारा 7 मई 2025 को जारी विज्ञापन और 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 तक प्रस्तावित परीक्षा को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। नई परीक्षा तिथियों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी।

आदेश सचिव अशोक कुमार पाण्डेय ने जारी किया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ के समक्ष हुई। न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिए कि सामान्य अध्ययन विषय का एक गलत प्रश्न हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम और 2022 के रेगुलेशन के अनुसार नई मेरिट सूची जारी की जाए।

करीब 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। याचिका कुलदीप कुमार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने दायर की थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के एक सवाल को गलत बताया गया था। आयोग ने भी कोर्ट में स्वीकार किया कि प्रश्न गलत था।

विवादित प्रश्नों पर कोर्ट का निर्देश:
न्यायालय ने कहा कि प्रश्न संख्या 70 को पूरी तरह हटाया जाए। शेष तीन विवादित प्रश्नों की जांच एक विशेषज्ञ समिति से कराई जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इन प्रश्नों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती और मेरिट सूची सही रूप से दोबारा तैयार नहीं की जाती, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा।

इस निर्णय के बाद आयोग अब संशोधित प्रारंभिक परिणाम और नई मेरिट सूची जारी करने के बाद मुख्य परीक्षा की अगली प्रक्रिया तय करेगा।

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