जालौन, नकल विहीन परीक्षा को सकुशल एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तैयारी के संबध में मंगलवार को विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक के साथ बैठक कर सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि 22 दिसंबर को होने वाली राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की समस्त तैयारियां समय से पूर्ण कर लें,
नकल विहीन परीक्षा को सकुशल एवं निर्विघ्न सम्पन्न करने हेतु जनपद में 15 केन्द्रों पर सहायक केंद्र व्यवस्थापक प्रशासन 15, सेक्टर मजिस्ट्रेट 15, स्टेटिक मजिस्ट्रेट 15, व रिजर्व सहायक केंद्र व्यवस्थापक प्रशासन 03, सेक्टर मजिस्ट्रेट 03, स्टेटिक मजिस्ट्रेट 03 की तैनाती की गई है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा कोषागार से प्राप्त प्रश्न पत्र पुस्तकाओं की गोपनीय ट्रंक को केंद्र व्यवस्थापक व सह व्यवस्थापक की उपस्थिति व लाइव सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में स्टेटिक मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 2024 को प्रथम सत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सशस्त्र आरक्षीगढ़ के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में प्रश्न पत्रों के ट्रंक बॉक्स प्रातः 8:30 बजे एवं द्वितीय सत्र हेतु अपराह्न 1:30 बजे तक स्टेटिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त कराया जाना आवश्यक है।सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सशस्त्र आरक्षी की तैनाती की जाए तथा परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति व्यवस्था बनाये रखने व प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की तलाशी हेतु पुलिस बल की ड्यूटी लगा दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के साथ-साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात कार्मिकों की भी कक्ष में आने पर सघन तलाशी ली जाए तथा उन्हें परीक्षा पूर्ण होने तक किसी भी दशा में परीक्षा केंद्र से बाहर न जाने दिया जाए। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 1 घण्टे 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 45 मिनट पूर्व केन्द्र में प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा। प्रवेश बन्द होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन/संचार उपकरण/अन्य सामग्री पर प्रतिबंध, परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों को अपने साथ किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा- कैलकुलेटर स्लाइड रूल, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर युक्त/इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि तथा सादे कागज, कापी, किताबें नोट्स, पत्रिकाएं, खाद्य सामग्री गुटखा आदि लाने की अनुमति नहीं है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।