
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए नरसंहार करने वाले आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस हमले के जवाब में भारत ने बुधवार की देर शाम ही पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े व कठोर फैसले लिए, जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द करना शामिल है। वहीं, अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ आधी रात को एक और बड़ा फैसला लिया। देर रात भारत सरकार ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वार्राइच को तलब किया और उन्हें औपचारिक ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ नोट सौंपा।
पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पांच बड़े फैसले
पाकिस्तान के सैन्य राजनयिक ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित
नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें एक सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बंद
सरकार ने अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि, जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक लौटने की अनुमति दी गई है।
सिंधु जल संधि समझौता रद्द
भारत ने पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को भी अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है।
सार्क वीज़ा एक्सेम्प्शन स्कीम का निलंबन
पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सार्क वीजा एक्सेम्प्शन स्कीम (SVES) के तहत भारत यात्रा की अनुमति अब समाप्त की गई है। पहले से जारी सभी SVES वीज़ा अमान्य माने जाएंगे और भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।
उच्चायोगों के स्टाफ की संख्या में कमी
उच्चायोगों में तैनात स्टाफ की संख्या को 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया गया है, जो कि 1 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
क्या है ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’
भारत ने आधी रात को पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वार्राइच को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर दिया है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ क्या है? ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ किसी राजनयिक या विदेशी व्यक्ति को किसी विशेष देश में प्रवेश या रहने से मना करना। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को ये नोट थमाया, जिससे उन्हें जल्दी ही भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।