पान खाने वालों के लिए खबर! यूपी के इस शहर मेें थूका तो देना होगा 250 रुपये का जुर्माना, पेट डॉग ने पॉटी किया तो 500 रुपये देने होंगे

Varanasi : वाराणसी नगर निगम ने शहर में स्वच्छता को लेकर कड़ा कदम उठाया है। इसके अंतर्गत निगम ने प्रदेश की ‘स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2021’ को फिर से लागू कर दिया है। इस नियमावली के लागू होने के साथ ही अब वाराणसी में सड़क पर पान या गुटका खाकर थूकने, पालतू कुत्तों के मल त्याग करने, खुले में मांस बिक्री करने और सीवर का अनधिकृत प्रयोग जैसे कार्यों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इन मामलों में FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

वाराणसी नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर कई कैटेगरी बनाई हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। इनमें मुख्य रूप से सड़क पर पान या गुटका थूकने पर 250 रुपये, पालतू कुत्तों का मल त्याग करवाने पर 500 रुपये, खुले में मांस बिक्री करने पर 750 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। यह नियमावली 2017 में बने पुराने नियमों की तुलना में पांच गुना अधिक कठोर है। नई नियमावली को निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जैसे जोनल अधिकारी और राजस्व निरीक्षक, को वितरित कर दिया गया है।

जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इन नए नियमों के साथ ही जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है। साथ ही, इन नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो क्षेत्र में जाकर नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूल करेगी। जुर्माने की रसीद के साथ ही इस टीम का उद्देश्य शहर में स्वच्छता का वातावरण बनाना है और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना है।

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