शहजाद अंसारी
बिजनौर। सुजीत कुमार, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी बिजनौर ने जानकारी देते हुए बताया है कि होली के त्यौहार पर लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै सुजीत कुमार जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर एतद्द्वारा आदेश देता हॅू कि जनपद बिजनौर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार एवं भांग की फुटकर दुकाने एवं थोक सी0एल0-2 एंव एफ0एल0-02/एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन दिनांक 20.03.2019 (बुधवार) की सांय 05.00 बजे से रंगोत्सव दिनांक 21.03.2019 (वृहस्पतिवार) की सांय 05.00 बजे तक बन्द रहेगे, जिसके लिऐ अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।












